जी राम जी बिल से भारत में क्या बदलने वाला है (125 दिन रोजगार गारंटी)
"जी राम जी बिल" संसद से पास हो चुका है, हालांकि इस पर विपक्ष ने जमकर विरोध किया। उन्हें बिल के नाम को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि महात्मा गांधी के बजाय भगवान राम का नाम लिया गया है। विपक्ष का यह भी आरोप था कि यह बिल ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी को खत्म कर देगा। इसके अलावा, विपक्ष ने फंडिंग संरचना का भी विरोध किया, जिसमें राज्यों को मजदूरी का 40% हिस्सा देना होगा। विपक्ष ने तर्क दिया कि अधिकांश राज्यों के पास इसके लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं, खासकर ₹56 करोड़ का मजदूरी बिल उठाने के लिए।
क्या यह MNREGA की जगह लेगा?
कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा कि यह बिल उस गारंटी पर हमला करता है जो इसे देनी चाहिए। उन्होंने कहा, "यह रोजी-रोटी खत्म करता है... यह सुरक्षा खत्म करता है। इसे 'गारंटी वाला' बिल क्यों कहा जाता है? इसमें कोई गारंटी नहीं है। यह ग्रामीण गरीबों को रोजी-रोटी की गारंटी नहीं देता। इसमें कोई सुरक्षा नहीं है।"
यह नया बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन करने के बाद कानून बन जाएगा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा लागू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) की जगह लेगा।
सरकार ने क्या तर्क दिया?
सरकार ने अपनी नई योजना का बचाव करते हुए कहा कि 20 साल पुरानी MNREGA योजना को अपडेट करने की जरूरत थी, क्योंकि वह बेकार थी और भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। सरकार ने काम के न्यूनतम दिनों की संख्या बढ़ाने का भी उल्लेख किया, MNREGA के तहत 100 दिनों के मुकाबले जी राम जी के तहत 125 दिन का काम मिलेगा।
क्या है जी राम जी बिल?
"जी राम जी बिल" या "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)" MNREGA की जगह लेगा और हर ग्रामीण परिवार को कानूनी तौर पर रोजगार की गारंटी देगा, जिसमें कम से कम 125 दिन का काम होगा। यह नौकरियां संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई और दी जाएंगी, जिनमें अब केंद्र सरकार के साथ वेतन का बोझ 40:60 के अनुपात में बांटेगा। यदि नौकरी मांगने के 15 दिनों के अंदर नौकरी नहीं मिलती है, तो सरकार भत्ता देगी। इसके अलावा, इस योजना में 60 दिन का 'नो वर्क' विंडो भी शामिल किया गया है।
नए कानून के प्रमुख बिंदु
नए कानून के प्रमुख बिंदु, जिन पर सांसदों ने सबसे ज्यादा चर्चा की, हैं गारंटी वाले काम के दिन, फंडिंग संरचना और फंड आवंटन पर केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ नियंत्रण, जिसे सरकार ने "मांग-आधारित" के बजाय "मानक-आधारित" बताया है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार "ऑब्जेक्टिव पैरामीटर" के आधार पर तय करेगी कि हर राज्य को हर साल कितना पैसा मिलेगा।
गारंटी वाले काम के दिन
जी राम जी के तहत काम के दिन की गारंटी MNREGA के 100 दिनों के मुकाबले बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इस गारंटी का लाभ केवल उन्हीं क्षेत्रों को मिलेगा जिन्हें केंद्र सरकार ने 'ग्रामीण' के रूप में घोषित किया है। यह बात MNREGA से ली गई है, जहां पूरे भारत के सभी ग्रामीण जिलों में रोजगार दिया गया था।
फंडिंग संरचना
MNREGA के तहत केंद्र सरकार मजदूरी और कच्चे माल सहित सभी खर्चों का लगभग 90 प्रतिशत भुगतान करती थी। जी राम जी के तहत यह बदलकर राज्यों को 40 प्रतिशत का योगदान करना होगा, हालांकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को 10 प्रतिशत ही देना होगा। केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत फंडिंग मिलती रहेगी।
बिल पर पक्ष और विपक्ष
सरकार का तर्क है कि फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में बदलाव से हर राज्य को अपनी वित्तीय जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इससे पहले से कमजोर राज्यों पर और दबाव बढ़ेगा, जिससे योजना का दायरा सीमित हो जाएगा।
काम कौन सौंपेगा?
इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। काम पंचायत और/या प्रोग्राम अधिकारी द्वारा ग्रासरूट स्तर पर दिया जाता रहेगा। हालांकि, जी राम जी के तहत केंद्र सरकार स्टैंडर्ड तय करेगी, जिसमें कंस्ट्रक्शन के काम में मटीरियल और डिजाइन को रेगुलेट करना और फाइनेंस से पेमेंट के लिए 'अप्रूव्ड' काम की प्रकृति को सीमित करना शामिल है।
काम की श्रेणियाँ
नए कानून में काम को चार श्रेणियों में बांटा गया है – जल सुरक्षा, ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े एसेट्स, और जलवायु सहनशीलता। आलोचकों का कहना है कि इससे काम का दायरा कम हो गया है, जिसे पहले पंचायतों द्वारा स्थानीय जरूरतों के आधार पर तय किया जाता था।