सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड से आवारा कुत्ते हटाने का आदेश दिया
तारीख: 7 नवंबर 2025
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इन क्षेत्रों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते प्रवेश न कर सकें। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों में बार-बार डॉग बाइट की घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं हैं, बल्कि यह सिस्टम की विफलता को दर्शाती हैं। सभी राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशु हटाने का आदेश भी दिया गया। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। 3 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को होगी।
पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट आदेश
तीन महीने पहले, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सड़कों से आवारा जानवर हटाने का आदेश दिया था। कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ FIR भी देने के निर्देश थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट आदेश की 8 प्रमुख बातें
- सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाए जाएंगे।
- राज्यों के मुख्य सचिव निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे।
- 3 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दायर किया जाएगा।
- राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश दो हफ्तों में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की पहचान करेंगे और बाड़ लगाकर प्रवेश रोकेंगे।
- कैंपस और बाड़ की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे; नगर निगम/पालिका/पंचायत तीन महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे।
- पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा।
- रेलवे स्टेशन, बस डिपो, स्टेडियम और खेल परिसर में 24x7 निगरानी सुनिश्चित होगी।
- सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन उपलब्ध होंगे; AWBI चार हफ्तों में SOP जारी करेगा।