मध्य प्रदेश वोटर लिस्ट अपडेट – नया नाम जोड़ने और सुधार के लिए घोषणा-पत्र अनिवार्य
मध्य प्रदेश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के कारण फिलहाल वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार का नाम जोड़ना, हटाना या सुधार करना संभव नहीं है। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर से दोबारा शुरू की जाएगी। इस बीच चुनाव आयोग ने नया नियम लागू किया है: वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने या किसी भी सुधार के लिए घोषणा-पत्र जमा करना अनिवार्य है। यह फॉर्मेट सभी जिलों को भेजा जा रहा है।
घोषणा-पत्र की आवश्यकता
ग्वालियर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल बनवारिया के अनुसार, जो कोई भी फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ना) या फॉर्म-8 (नाम सुधार या पता स्थानांतरण) भरता है, उसे यह घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। इस फॉर्म में आवेदक को अपने माता-पिता और रिश्तेदारों की जानकारी के साथ उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जैसी डिटेल देनी होगी। इसके अलावा, संबंधित BLO के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे, जिससे जानकारी की जांच और फील्ड वैरिफिकेशन मजबूत बने।
वोटर लिस्ट ड्राफ्ट और सुधार
वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 9 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। लोग मतदान केंद्रों पर जाकर अपनी प्रविष्टि देख सकेंगे और अगर नाम न मिले तो फॉर्म भरकर सुधार करवा सकेंगे।
नए मतदाता BLO के माध्यम से नाम जोड़ सकते हैं
- नए मतदाता SIR प्रक्रिया के तहत BLO के माध्यम से अपने नाम जोड़वा सकते हैं।
- BLO कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाएगा।
- मृत, विस्थापित या एक से अधिक जगह पंजीकृत मतदाताओं के खिलाफ भी BLO कार्रवाई करेगा।
महत्वपूर्ण जानकारी
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर कार्ड होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है। हर मतदाता को BLO द्वारा दिए गए फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी। गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
जो परिवार पिछली SIR वोटर लिस्ट में शामिल थे, उनके लिए यह सुविधा है कि वे फॉर्म में वही जानकारी भर दें, उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है।