2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए निजी स्कूल फीस और यूनिफॉर्म नियम
11 नवंबर से नए 2026-27 शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, पाठ्य सामग्री और फीस के मामले में मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लोक शिक्षण और जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन को आदेश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक प्रस्तावित फीस, गणवेश, स्टेशनरी और आगामी सत्र के सिलेबस की पूरी जानकारी डीपीआइ पोर्टल पर दर्ज करें।
साथ ही यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा किसी भी सामग्री पर स्कूल का नाम नहीं लिख सकेंगे।
मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम 1917 और नियम 2022 एवं 2024 के अनुसार, स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे फीस, स्टेशनरी, किताबें और गणवेश से संबंधित सभी जानकारी विभागीय पोर्टल http://dpimp.in/ पर निर्धारित प्रारूपों में अपलोड करें।
हर नए शैक्षणिक सत्र में स्कूल प्रबंधन अक्सर फीस मनमाने तरीके से बढ़ा देते हैं। निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के अनुसार, निजी स्कूल केवल 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। 10% से अधिक फीस वृद्धि के लिए जिला समिति की अनुमति और 15% से अधिक वृद्धि के लिए राज्य समिति की अनुमति आवश्यक है।
अब स्कूलों को दिसंबर महीने तक पोर्टल पर यह बताना होगा कि नए सत्र में उनकी फीस कितनी होगी और कितने प्रतिशत फीस वृद्धि कर रहे हैं।