मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025: भोपाल और इंदौर में धीमी प्रगति


मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025: भोपाल और इंदौर में धीमी प्रगति

भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्ट लागू होने के बाद अब सरकार ने इसके नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। नए नियमों के मुताबिक, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के अधिकार पहले जैसे ही रहेंगे।

राज्य विधानसभा से मंजूरी मिलने के 75 दिन बाद भी सरकार ने इस एक्ट के तहत नियमों, प्राधिकरणों और समितियों का गठन नहीं किया है। इस एक्ट का उद्देश्य भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों के आसपास के इलाकों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। फिलहाल प्रगति धीमी है, हालांकि इंदौर थोड़ा आगे है।

एक्ट की वर्तमान स्थिति

मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 का मकसद बड़े शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना है। लेकिन भोपाल और इंदौर दोनों में काम की गति धीमी है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र की परिभाषा के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर ली है, जबकि भोपाल विकास प्राधिकरण अभी सलाहकार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

शहरी प्रशासन और विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, नियम अधिसूचित होने के बाद ही एक्ट के तहत वास्तविक काम शुरू हो पाएगा। उम्मीद है कि एमपी मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रूल्स आने वाले कुछ महीनों में तैयार हो जाएंगे।

एक्ट और इसके उद्देश्य

20 मई को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटियों और मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के गठन को मंजूरी दी थी। इसके तहत दो प्रमुख मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र तय किए गए:

  • इंदौर–उज्जैन–देवास–धार क्षेत्र
  • भोपाल–सीहोर–रायसेन–विदिशा–ब्यावरा (राजगढ़) क्षेत्र

इन प्राधिकरणों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार कर उन्हें लागू करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समितियों और प्राधिकरणों के गठन को जल्द पूरा करने पर जोर दिया था।

अपेक्षित प्रभाव और भविष्य की दिशा

यह एक्ट बड़े शहरों के आसपास के गांवों और कस्बों को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बनाया गया है। इससे संतुलित विकास होगा, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पलायन पर रोक लगेगी।

इस एक्ट के तहत बनने वाले विकास प्राधिकरण स्थानीय जरूरतों जैसे पानी, सड़क, परिवहन आदि की पहचान करेंगे और उनके समाधान के लिए योजनाएं बनाएंगे। इन योजनाओं का लक्ष्य केवल कागजों पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर वास्तविक क्रियान्वयन होगा।

हालांकि एक्ट को 2025 में मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन नियमों के अभाव में प्रगति धीमी है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में नियम बन जाएंगे और भोपाल तथा इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में विकास कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेंगे।

निष्कर्ष: मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 प्रदेश के शहरी विस्तार और संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से भोपाल और इंदौर का शहरी स्वरूप और जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा।




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