एनएचएम संविदा कर्मियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति


राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मियों को भी अनुकंपा नियुक्ति

मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के निधन के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।

पात्रता कौन-कौन होंगे?

मृत संविदा कर्मचारी की पत्नी या आश्रित पति को नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। यदि वे नियुक्ति नहीं लेना चाहें या पात्र न हों, तो पुत्र या पुत्री को मौका दिया जाएगा।

यदि ये भी पात्र न हों, तो विधवा पुत्रवधू, विवाहित पुत्री, दत्तक संतान, अविवाहित भाई-बहन या उभयलिंगी संतान को पात्र माना जाएगा। सभी मामलों में शपथ पत्र अनिवार्य होगा और शैक्षणिक योग्यता भी आवश्यक होगी।

प्रमुख बिंदु

  • वर्तमान में एनएचएम में 32,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं।
  • मृत्यु के 7 वर्षों तक यदि पद रिक्त हो, तो अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
  • यदि पहली संतान नाबालिग हो, तो उसके व्यस्क होने के एक वर्ष के भीतर उसे मौका मिलेगा।
  • यदि कोई पात्र सदस्य नहीं है या पद रिक्त नहीं है, तो परिवार को ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
  • इस लाभ का पात्र वही परिवार होगा जिसमें कोई सदस्य सरकारी या अर्धसरकारी सेवा में न हो।
  • अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी, लेकिन पत्नी के मामले में छूट दी जा सकेगी।

प्रक्रिया क्या होगी?

आवेदन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में करना होगा। सत्यापन के बाद इसे राज्य NHM कार्यालय भेजा जाएगा। दुर्घटना से हुई मृत्यु को प्राथमिकता दी जाएगी।

यदि जिले में पद रिक्त नहीं है, तो अन्य जिले में नियुक्ति दी जा सकती है। पूरी प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए।

क्या दस्तावेज़ जरूरी होंगे?

  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • परिवार के सभी सदस्यों की सहमति का शपथ पत्र कि चयनित व्यक्ति ही परिवार का भरण-पोषण करेगा




पत्रिका

...
Pratiyogita Nirdeshika February 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे
...
Pratiyogita Nirdeshika January 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे