बैंकों को पेंशन फंड स्थापित करने की अनुमति मिली
1 जनवरी को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिक प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बनाने के लिए बड़े नीतिगत सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित करने और पेंशन परिसंपत्तियों का स्वतंत्र प्रबंधन करने की अनुमति दी गई है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इससे पेंशन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ेगी। पीएफआरडीए बोर्ड ने इस फ्रेमवर्क को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो मौजूदा नियामकीय बाधाओं को हटाता है।
नए नियमों के तहत केवल वे बैंक पेंशन फंड स्पॉन्सर बन पाएंगे जो नेट वर्थ, बाजार पूंजीकरण और आरबीआई प्रूडेंशियल मानकों पर आधारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके साथ ही NPS ट्रस्ट बोर्ड में नई नियुक्तियां भी की गई हैं। इससे केवल वित्तीय रूप से मजबूत और सुरक्षित बैंक ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।