वक्फ विधेयक संसद में पारित, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत


वक्फ विधेयक पर संसद की मुहर

वक्फ विधेयक पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 3 अप्रैल को 12 घंटे से अधिक चली मैराथन बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया। विधेयक के समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े।

विधेयक पर विपक्ष की ओर से कई संशोधन पेश किए गए

विधेयक पर विपक्ष की ओर से कई संशोधन पेश किए गए, जिसे सदन ने खारिज कर दिया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे तुरंत ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। विधेयक पारित करने के लिए लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी आधी रात के बाद तक कार्यवाही चली।

राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर किरेन रिजिजू का जवाब

राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। फिर भी हमने इसमें गैर-मुस्लिमों की संख्या सीमित कर दी है। वक्फ विधेयक से मुसलमानों को हम नहीं डरा रहे, बल्कि विपक्षी पार्टियां डरा रही हैं।

वक्फ बोर्ड असंवैधानिक नहीं है

रिजिजू ने पूछा, "अगर मुसलमान गरीब हैं, तो उन्हें गरीब किसने बनाया?" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत को संविधान की भावना के अनुरूप बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड असंवैधानिक नहीं है।

विपक्ष का विरोध और संसद में खाली सीटें

राज्यसभा में विधेयक पर विपक्षी दलों द्वारा भारी विरोध की उम्मीद थी, लेकिन लोकसभा में विधेयक पारित होने और सरकार द्वारा मुस्लिमों के हित में किए गए तर्कों के बाद विपक्ष के हौसले थोड़े कमजोर पड़े। इस कारण विपक्ष ने चर्चा के दौरान कोई विरोध नहीं किया। इसके अलावा, राज्यसभा में विपक्ष की अधिकांश सीटें खाली थीं जबकि सत्ता पक्ष की सीटें भरी हुई थीं।

जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला

भा.ज.पा. अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मुस्लिम महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि मिस्त्र, सूडान, बांग्लादेश और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में पहले ही तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया।

विधेयक की खूबियों को गिनाते हुए रिजिजू ने इसका बचाव किया

रिजिजू ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका उत्थान करने वाला है।

विधेयक का उद्देश्य गरीब मुस्लिमों का विकास करना है

रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक गरीब और पिछड़े मुस्लिमों के विकास का रास्ता खोलेगा, और यही कारण है कि इसे "उम्मीद" (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी और डेवलपमेंट) नाम दिया गया है।

वक्फ बोर्ड पर मनमानी का आरोप

रिजिजू ने वक्फ बोर्डों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण की 123 संपत्तियों पर वक्फ अपना दावा कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि वक्फ संसद भवन पर भी अपना दावा पेश कर सकता है।

स्रोत: वक्फ विधेयक पर चर्चा | अप्रैल 2025




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