अब ITR-U फॉर्म भरने के लिए मिलेगा 4 साल का समय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-U) को अधिसूचित कर दिया है। अब करदाता संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने (4 साल) के भीतर ITR-U भर सकते हैं। यह बदलाव बजट 2025 के तहत किया गया है और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
ITR-U क्या है?
ITR-U उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा या गलतियों के साथ भरा है जैसे कि गलत टैक्स दर लगाना या आय को सही तरह से रिपोर्ट न करना।
कौन भर सकता है ITR-U?
- जिन्होंने समय पर ITR नहीं भरा।
- जिन्होंने अपनी आय को सही ढंग से रिपोर्ट नहीं किया।
- जिन्होंने गलत हेड या टैक्स दर का चुनाव किया।
- पहले से ITR भरने वालों को acknowledgment नंबर देना अनिवार्य होगा।
ITR-U कब भर सकते हैं?
ITR-U केवल आकलन वर्ष (Assessment Year) खत्म होने के बाद ही भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। यदि आप यह रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक नहीं भरते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से ITR-U के जरिए अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं।
ITR-U की समयसीमा
अब यह समयसीमा बढ़ाकर 48 महीने यानी 4 साल कर दी गई है। उदाहरण के लिए, FY 2024–25 का असेसमेंट ईयर 2025–26 होगा जो 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। इसके अनुसार, ITR-U भरने की अंतिम तिथि होगी 31 मार्च 2030।
ITR-U क्यों जरूरी है?
यह उन करदाताओं के लिए अहम मौका है जो समय पर ITR नहीं भर पाए या रिटर्न में गलती कर बैठे। ITR-U उन्हें गलती सुधारने और पेनाल्टी या कानूनी कार्रवाई से बचने का अवसर देता है। यह सिस्टम पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है।
लेट ITR-U भरने पर जुर्माना
- 12 महीने के अंदर: टैक्स और ब्याज पर 25% अतिरिक्त शुल्क।
- 12-24 महीनों के बीच: 50% अतिरिक्त शुल्क।
- 24-36 महीनों के बीच: 60% अतिरिक्त शुल्क।
- 36-48 महीनों के बीच: 70% अतिरिक्त शुल्क।
ITR-U फॉर्म भरते समय आपको सही समयावधि चुननी होती है और रिटर्न को वेरिफाई करना भी अनिवार्य है।