सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल में मूल निवासी आरक्षण को रद्द किया


सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल में मूल निवासी आरक्षण को रद्द किया

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने राज्यों में पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिए जाने वाले मूल निवास आरक्षण को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द किया है। अब छात्र प्रवेश के लिए इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कोटे के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले मूल निवासी आरक्षण को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए इसे अवैध ठहराया है। इसके बाद, छात्र इस आरक्षण का उपयोग प्रवेश के लिए नहीं कर सकेंगे।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि "हम सभी भारत के नागरिक और निवासी हैं, हमें कहीं भी निवास करने का अधिकार है। संविधान हमें पूरे भारत में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश चुनने का अधिकार भी देता है।"

पीठ ने आगे कहा, "हम सभी भारतीय हैं, प्रांत या राज्य निवासी जैसा कोई सवाल नहीं है। हमारा केवल एक निवास स्थान है, और वह है भारत। हम सभी भारत के निवासी हैं और हमें भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार है।"

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि "किसी विशेष राज्य में रहने वालों के लिए" इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह केवल ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों पर ही लागू होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों पर नहीं। अदालत ने कहा कि "विशेषज्ञ डॉक्टरों के महत्व को देखते हुए, उच्च स्तर पर निवास के आधार पर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।"

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह सुनिश्चित होता है कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल मेरिट, यानी NEET परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगा, न कि राज्य-आधारित मूल निवासी कोटे के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल आगामी एडमिशन प्रक्रिया पर लागू होगा। जो छात्र पहले से इस आरक्षण के तहत प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।




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