4 अक्टूबर से कुछ घंटों में क्लियर होंगे चेक
आरबीआई 4 अक्टूबर 2025 से शुरू करेगा नई क्लियरिंग प्रणाली
अब 4 अक्टूबर 2025 से बैंकों में जमा किए गए चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक नई प्रणाली लागू करने जा रहा है जिसे दो चरणों में लागू किया जाएगा।
यह प्रणाली मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को Continuous Clearing and Settlement on Realisation में परिवर्तित करेगी, जिससे चेक क्लियर होने की अवधि दो दिन से घटकर कुछ ही घंटे हो जाएगी।
नई प्रणाली कैसे काम करेगी?
RBI के अनुसार, बैंकों को चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजना होगा। इस प्रक्रिया में केवल एक प्रस्तुति सत्र होगा जो सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगा।
इसके बाद क्लियरिंग हाउस चेक की इमेज राशि अदा करने वाले बैंक को भेजेगा। उस बैंक को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी देनी होगी।
हर चेक के लिए एक “आइटम एक्सपायरी टाइम” होगा, जिसके अंदर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य होगा। यदि समय सीमा तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो चेक को स्वीकृत (approved) माना जाएगा और उसका निपटान हो जाएगा।
पहला चरण: 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026
इस चरण में सभी बैंकों के लिए एक्सपायरी टाइम शाम 7:00 बजे होगा। यदि इस समय तक कोई टिप्पणी नहीं दी जाती है, तो चेक स्वीकृत मान लिया जाएगा।
दूसरा चरण: 3 जनवरी 2026 के बाद
इस चरण में चेक क्लियरिंग समय को 3 घंटे कर दिया जाएगा। यानी चेक पेश होने के तीन घंटे के अंदर ही प्रतिक्रिया देनी होगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक को सुबह 10:00 से 11:00 बजे के बीच चेक मिलता है, तो उसे दोपहर 2:00 बजे तक उस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो चेक को स्वीकृत माना जाएगा।
निपटान पूरा होने पर, क्लियरिंग हाउस प्रस्तुति बैंक को जानकारी भेजेगा और वह तुरंत ग्राहक को भुगतान जारी करेगा।