पंचायत योजना: विधवा महिलाओं को मिलेगी दोगुनी मजदूरी
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब यह योजना पहले से कहीं अधिक फायदेमंद हो गई है और महिलाओं को पहले की तुलना में दोगुनी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
पूर्व में जो राशि ₹1,000 या इससे कम हुआ करती थी, अब वह बढ़कर ₹2,000 प्रतिमाह तक हो गई है। यह निर्णय उन असहाय महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं।
इस सुधार का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना और उन्हें समाज में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना है।
योग्यता के मापदंड
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदिका विधवा हो और उसने पुनर्विवाह न किया हो।
- पारिवारिक आय अधिकतम ₹2 लाख वार्षिक हो (राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है)।
- आधार कार्ड, बैंक खाता और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- यदि महिला पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो वह अयोग्य मानी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को अत्यंत सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया है। इच्छुक महिलाएं अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र। सभी दस्तावेज़ सही तरीके से अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
कई राज्यों में जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है और सामान्यतः 30–45 दिनों में स्वीकृति मिल जाती है।