यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का एक मौका मिलेगा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से वापस नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में लौटने का यह अंतिम मौका है। कर्मचारी केवल एक बार ही यह स्विच कर सकते हैं। इस स्विच की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, इसके बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
सरकारी अधिसूचना और पीआईबी रिपोर्ट
25 अगस्त को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें बताया गया कि UPS में शामिल कर्मचारी कुछ शर्तों के अधीन वापस NPS में आ सकते हैं। यह वन टाइम, वन वे (One-Time, One-Way) स्विच होगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भी इस पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है।
यूपीएस से एनपीएस में स्विच की शर्तें
- कर्मचारी केवल एक बार UPS से NPS में स्विच कर सकते हैं और दोबारा UPS में नहीं लौट सकते।
- स्विच सेवानिवृत्ति से कम से कम 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले किया जाना चाहिए, जो भी लागू हो।
- यदि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो, या उसे बर्खास्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया हो, तो वह स्विच के लिए पात्र नहीं होगा।
- जो कर्मचारी तय समय में स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से UPS के अंतर्गत बने रहेंगे।
स्विच करने की अंतिम तिथि
UPS से NPS में लौटने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। जो कर्मचारी उस समय तक NPS में बने रहते हैं, वे बाद में UPS का विकल्प नहीं चुन सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक सूचित विकल्प प्रदान करना है। UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी NPS में लौटने का विकल्प अंतिम तिथि तक बरकरार रख सकते हैं, जिससे वे अपनी भविष्य की योजना बेहतर तरीके से बना सकें।