ओबीसी आरक्षण विवाद: पीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी, नया एफिडेविट देगी
27 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने ओबीसी आरक्षण विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। आयोग ने अपने पुराने काउंटर एफिडेविट (जो 19 अगस्त को दायर किया गया था) को वापस लेने की मांग की है।
इस पुराने एफिडेविट में आयोग ने कहा था कि 27% आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं और उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। अब आयोग ने माफीनामा पेश करते हुए अपना रुख बदलने की बात कही है।
मध्यप्रदेश सरकार की सर्वदलीय बैठक
ओबीसी आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठकमुख्यमंत्री निवास11 बजेमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारीनेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और याचिकाएं
ओबीसी महासभा के वकील ने जानकारी दी कि 19 अगस्त 2025एमपीपीएससी ने एक काउंटर एफिडेविट दाखिल कर याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब मध्यप्रदेश में 27% आरक्षण का कानून है, तो नियुक्ति उसी के तहत की जानी चाहिए।
अब एमपीपीएससी ने यह एफिडेविट वापस लेने का अनुरोध किया है, जिससे संकेत मिलता है कि आयोग अब अपना पक्ष बदलने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी लंबित है।