सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफा: अब 20 साल की सेवा पर मिलेगी पूरी पेंशन
4 सितंबर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़े नए नियमों को नोटिफाई किया है। अब इन नियमों के अनुसार कर्मचारियों को 20 साल की नियमित सेवा के बाद भी पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा।
पहले यह सीमा 25 साल थी, जिसे कम करने की मांग काफी समय से की जा रही थी। सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग पर ध्यान देते हुए यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त लाभ
यूपीएस स्कीम चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन के अलावा भी कई सुविधाएं मिलेंगी। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी या उसके परिवार को CCS Pension Rules या UPS के तहत विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इससे उनके परिवार को सुरक्षित पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
स्कीम की शुरुआत और योगदान की जानकारी
सरकार ने इस स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के तौर पर 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा। यदि योगदान या रजिस्ट्रेशन में देरी होती है, तो सरकार कर्मचारियों को मुआवजा भी देगी।
एनपीएस से यूपीएस में स्विच का विकल्प
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि योग्य कर्मचारी एक बार के लिए एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। यह स्विच कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले या VRS लेने के तीन महीने पहले कर सकते हैं।
योग्यता और प्रतिबंध
हालांकि जिन कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते सेवा से हटाया गया है या जिन पर जांच चल रही है, वे इस स्कीम में स्विच नहीं कर पाएंगे। इस विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है।