सरकारी कर्मचारी एनपीएस में वापस लौट सकते हैं
तिथि: 10 सितंबर
केंद्र सरकार ने 10 सितंबर को घोषणा की कि जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना (यूपीएस) को चुना है, वे सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से तीन महीने पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस आ सकते हैं।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीसीएस नियम, 2025 जारी किए। इस अधिसूचना के साथ ही डॉ. सिंह ने यूपीएस से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित एक लघु फिल्म भी जारी की, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करना है।
डॉ. सिंह ने कहा कि यह अधिसूचना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने के लिए दो सप्ताह का समय देकर व्यापक लचीलापन प्रदान करती है।
इस योजना की व्यापक जानकारी के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने एक बड़े जनसंपर्क अभियान की योजना बनाई है, जिसमें सोशल मीडिया अभियान, विभाग के यूट्यूब चैनल पर सामग्री और मंत्रालयों व विभागों में ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्यशालाएं शामिल हैं।
इस कार्यक्रम के बाद डॉ. सिंह ने विश्वास जताया कि यह योजना सभी हितधारकों के लिए रुचिकर होगी।
अधिकारियों के अनुसार, 2 सितंबर को अधिसूचित सीसीएस (एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में कर्मचारियों के नामांकन की प्रक्रिया और विकल्प चुनने के दिशा-निर्देश शामिल हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी यदि भविष्य में अपना निर्णय बदलना चाहें तो वे इस योजना में हमेशा के लिए बंधे नहीं रहेंगे — वे सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से तीन महीने पहले एनपीएस में लौट सकते हैं।