वक्फ कानून धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करताः सरकार


वक्फ कानून धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करताः सरकार

केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि वक्फ (संशोधन) कानून एक वैधानिक उपाय है, न कि धार्मिक। सरकार ने सभी याचिकाओं की खारिजी की मांग की और कहा कि अदालतें केवल संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं, रोक नहीं लगा सकतीं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है, और विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को केंद्र से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी।




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