सभी सीबीएसई स्कूलों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल परिसर के प्रमुख स्थानों पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।
नए नियमों के अनुसार, सीसीटीवी कैमरे स्कूल परिसर के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि प्रवेश द्वार, निकास द्वार, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियाँ, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल के मैदान और अन्य सामान्य क्षेत्रों में लगाए जाने चाहिए। शौचालयों और वाशरूम को इससे छूट दी गई है।
नियमों में संशोधन
सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया कि इस नियम को संबद्धता उपनियम 2018 के अध्याय 4 में जोड़ा गया है, जो स्कूलों की भौतिक अवसंरचना से संबंधित है।
रिकॉर्डिंग और भंडारण आवश्यकताएं
कैमरों में रीयल-टाइम रिकॉर्डिंग की क्षमता होनी चाहिए और उन्हें ऐसे स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिए जो कम से कम 15 दिनों तक रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रख सके। आवश्यक होने पर यह रिकॉर्डिंग संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
एनसीपीसीआर की सिफारिशें
सीबीएसई ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के उस मैनुअल का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें बदमाशी, मानसिक तनाव, दुर्घटनाओं, हिंसा आदि से सुरक्षा शामिल है।
मैनुअल में यह भी उल्लेख है कि स्कूलों में सीसीटीवी की नियमित निगरानी और रखरखाव अनिवार्य है ताकि छात्रों को असामाजिक तत्वों से बचाया जा सके।