मप्र जल अधिनियम-24 का ड्राफ्ट तैयार, जल-नियम किसी ने पानी की लाइन तोड़ी तो 2 साल की जेल
प्रदेश में पानी सप्लाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मप्र पेयजल अधिनियम-2024 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। पीएचई विभाग के तहत जल जीवन मिशन द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी ने पानी की पाइप लाइन तोड़ी या उसे नुकसान पहुंचाया तो उसे दो साल की जेल हो सकती है। पानी के मीटर और अन्य उपकरण चोरी करने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
ड्राफ्ट में यह भी है कि पानी की लाइन से संबंधित काम केवल लाइसेंसी प्लंबर से ही कराना अनिवार्य होगा। पानी सप्लाई की योजना बनाने से लेकर पानी सप्लाई करने, नेटवर्क का मेंटेनेंस करने से लेकर बिल की वसूली तक के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और आम उपभोक्ता सबकी जिम्मेदारी तय होगी।
प्रदेश में इस समय हर घर में नल से जल योजना चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरों में भी पेयजल के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मौजूदा स्थिति में नगरीय निकायों के एक्ट में पानी के संबंध में कुछ सामान्य प्रावधान हैं। इससे बड़े प्रोजेक्ट में अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर कई तरह की दिक्कतें आती हैं। निर्माण करने वाली एजेंसी पानी की टंकी बनाकर पाइप लाइन बिछा देती है। भले ही पानी सप्लाई शुरू हो या नहीं। इसके बाद संबंधित निकाय को इसे सौंप दिया जाता है। सप्लाई और मेंटेनेंस का जिम्मा स्थानीय निकाय पर होता है। एक्ट में सबकी भूमिकाएं इस तरह तय की हैं कि विवाद की स्थिति न बनें।
घरेलू पानी का कमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने पर 20 हजार तक पेनाल्टी लगेगी। पानी का दुरुपयोग करने पर तीन माह से लेकर तीन साल तक सजा का प्रावधान है। पानी का मीटर और अन्य डिवाइस चोरी करने पर 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। पानी का बिल भी बिजली के बिल की तरह होगा। यानी उपभोक्ता को पता चलेगा कि इसमें मीटर किराया, फिक्स चार्ज और उपयोग में लिए पानी की मात्रा का शुल्क कितना है।
राज्य सरकार पानी सप्लाई का न्यूनतम शुल्क तय करेगी। ग्राम पंचायतों से लेकर निगमों तक के लिए यह जरूरी होगा। पानी का टैरिफ राज्य सरकार व निकाय मिलकर तय कर सकेंगे। यदि उपभोक्ता के परिसर में पानी की पाइप लाइन खराब है और पानी बेकार बह रहा है तो उसे सुधरवाने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। अन्यथा राज्य सरकार और निकाय इस बेकार बहने वाले पानी की कीमत और सुधरवाने के खर्चे की वसूली कर सकती है।
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