2 सितंबर- दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि प्रबंधन) नियम 2024 अधिसूचित किया गया।

भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 530 (ई), दिनांक 20 अगस्त, 2024 के तहत दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के नियमों का पहला सेट 'दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन) नियम, 2024' भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसके मसौदा नियम 4 जुलाई, 2024 को प्रकाशित किए गए थे और 30 दिनों के भीतर आम लोगों के सुझाव मांगे गए थे। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष को अब दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि के रूप में नया नामकरण किया गया है। अब यह उन नए क्षेत्रों पर ध्या न केंद्रित करता है जिन्हें बदलती प्रौद्योगिकी के इस दौर में डिजिटल भारत निधि से मदद की जरूरत हो सकती है। इससे 2047 तक विकसित भारत बनने के मिशन को मजबूती मिलेगी।

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