सुप्रीम कोर्ट ने दिए चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक महत्व के चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने किले के पांच किलोमीटर के दायरे में खनन आदि के लिए किसी भी तरह के विस्फोट पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने गत 12 जनवरी को दिए आदेश में चित्तौड़गढ़ किले पर खनन के लिए किये जाने वाले विस्फोट और आपपास के प्रदूषण के किले पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति चिंता जताई है। कोर्ट ने किले पर विस्फोट के प्रभाव व अन्य प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल आफ माइन्स) धनबाद झारखंड के चेयरमैन एक विशेष टीम गठित करेंगे जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग, भूकंप इंजीनियरिंग, स्ट्रक्टचरल जिओलाजी और खनन इंजीनियरिंग के लोग होंगे। विशेषज्ञ समिति का गठन दो सप्ताह में किया जाएगा।