29 सितंबर को जारी कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। इससे लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा। इस 128वें संविधान संशोधन विधेयक को सितंबर माह में संसद के विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने पारित किया था।
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