MPPSC 2025 मुख्य परीक्षा शेड्यूल पर हाईकोर्ट की रोक


MPPSC 2025: हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा शेड्यूल की अनुमति देने से किया इंकार, 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC 2025 मुख्य परीक्षा के शेड्यूल को मंजूरी देने से इंकार कर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 के प्रस्तावित शेड्यूल को फिलहाल मंजूरी देने से मना कर दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

यह याचिका भोपाल निवासी सुनीत यादव, नरसिंहपुर निवासी पंकज जाटव और बैतूल निवासी रोहित कावड़े ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आयोग ने 158 पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 5 मार्च को घोषित किया, लेकिन वर्गवार कट-ऑफ अंक जारी नहीं किए गए।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार पूर्व में आयोग सभी परीक्षाओं में वर्गवार कट-ऑफ अंक जारी करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों के बावजूद, आयोग ने अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया। आयोग ने सभी अनारक्षित पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए और परिणाम जारी कर दिया।

याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि आयोग ने इस असंवैधानिक त्रुटि को छुपाने के लिए वर्गवार कट-ऑफ अंक नहीं जारी किए, जिससे उनका चयन मुख्य परीक्षा में नहीं हो सका। कोर्ट ने इस मामले में अभी शेड्यूल लागू करने की अनुमति नहीं दी है और अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है।




पत्रिका

...
Pratiyogita Nirdeshika February 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे
...
Pratiyogita Nirdeshika January 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे