अब 72 घंटे में ₹5 लाख तक PF एडवांस निकाल सकेंगे


अब 72 घंटे में ₹5 लाख तक PF एडवांस निकाल सकेंगे

अब 72 घंटे में आप ₹5 लाख तक PF अकाउंट से निकाल सकेंगे

अब आप अपने PF अकाउंट से आपातकालीन या अन्य जरूरतों के लिए ₹5 लाख तक 72 घंटे के भीतर निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा ₹1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

सॉफ़्टवेयर पूरा प्रक्रिया करेगा, अधिकारियों की जरूरत नहीं होगी

ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया में PF विड्रॉल क्लेम को सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इसमें अफसरों के हस्तक्षेप की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है और आपकी KYC पूरी तरह से अपडेटेड है, तो सिस्टम आपके क्लेम की जांच करता है। यह प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और IT सिस्टम पर आधारित होती है। ऑटो सेटलमेंट में क्लेम 3-4 दिन में प्रोसेस हो जाता है।

EPFO ने कुछ खास क्लेम के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की

EPFO ने कुछ खास प्रकार के क्लेम (जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी, या मकान बनाने/खरीदने के लिए) के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है। यह क्लेम अधिक तेज़ी से प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इनमें मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता बहुत कम होती है।

मैन्युअल सेटलमेंट में 15-30 दिन लग सकते हैं

मैन्युअल सेटलमेंट में PF क्लेम EPFO के कर्मचारी सेटल करते हैं। इस प्रक्रिया में 15-30 दिन लग सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म (जैसे Form 19, 31, 10C) भरने होते हैं। इसके बाद EPFO कर्मचारी आपके दस्तावेज़, KYC और पात्रता की जांच करते हैं। अगर एग्जिट डेट अपडेट नहीं है या दस्तावेज़ कम हैं, तो क्लेम में देरी हो सकती है। बड़े या जटिल क्लेम (जैसे रिटायरमेंट या फाइनल सेटलमेंट) में अक्सर मैन्युअल जांच की आवश्यकता होती है।

जल्द ही आप UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, EPFO 3.0 के मसौदे के तहत कर्मचारी जल्द ही UPI या ATM से सीधे PF का पैसा निकाल सकेंगे। PF खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड दिए जाएंगे, जो बैंक ATM कार्ड की तरह काम करेगा। इस नई सुविधा के तहत एक तय राशि ही निकाली जा सकेगी। वहीं, UPI से पैसा निकालने के लिए PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।




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