नेशनल हाईवे पर ओवरलोड वाहनों के लिए नए शुल्क नियम 15 अप्रैल से लागू


नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों के लिए नए शुल्क नियम जारी, 15 अप्रैल से होंगे लागू

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों के लिए शुल्क संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों को 'नेशनल हाईवे फीस (रेट निर्धारण और संग्रह) चौथा संशोधन नियम, 2026' के तहत लागू किया गया है।

सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से ओवरलोडिंग कम होगी, सड़कों को नुकसान कम पहुंचेगा और माल ढुलाई अधिक सुरक्षित और सुचारु तरीके से हो सकेगी। इसके साथ ही वेट-इन-मोशन (WIM) तकनीक के जरिए वाहनों का वजन चलते-फिरते ही मापा जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी बनेगी।

ये नए नियम 15 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य ओवरलोडिंग पर नियंत्रण, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत अब ओवरलोडिंग के प्रतिशत के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।

यदि कोई वाहन 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त वजन ले जा रहा है तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन 10 प्रतिशत से ज्यादा और 40 प्रतिशत तक ओवरलोड होने पर बेस रेट का दोगुना शुल्क लगेगा। वहीं 40 प्रतिशत से ज्यादा ओवरलोड वाले वाहनों पर बेस रेट का चार गुना शुल्क लगाया जाएगा।




पत्रिका

...
Pratiyogita Nirdeshika July 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे
...
Pratiyogita Nirdeshika June 2026
और देखे
...
Books for MPPSC Exam Preparation 2026 || विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी 12 अंक मात्र 150 में
और देखे