मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा
मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में विभिन्न फैकल्टी पदों की भर्ती में अब पुरुष उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाएगा। यह जानकारी 6 जनवरी को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) की ओर से दी गई।
ESB के अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन लिखित निर्देश की कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई है। यह याचिका जबलपुर निवासी नौशाद अली ने दायर की थी, जिन्होंने इस भर्ती में महिला उम्मीदवारों को दिए जा रहे 100% आरक्षण को चुनौती दी थी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की और सरकार को लिखित जवाब देने के लिए कहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विशाल बघेल ने बताया कि 16 दिसंबर को ESB द्वारा जारी ग्रुप-1 सब ग्रुप-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन में 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर सहित कुल 286 पदों पर महिला उम्मीदवारों को 100 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।
पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर करना न केवल भर्ती नियमों और इंडियन नेशनल काउंसिल के मानदंडों का उल्लंघन है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 और सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी मामले में निर्धारित 50% आरक्षण सीमा का भी उल्लंघन है। विज्ञापन के अनुसार आवेदन 24 दिसंबर से आमंत्रित किए गए थे और अंतिम तिथि 7 जनवरी, 2026 है।



