आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की गई
अब 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं आयकर रिटर्न
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
यह निर्णय ITR फॉर्म में किए गए कुछ संशोधनों के कारण लिया गया है। इन संशोधनों के अनुसार सिस्टम में भी बदलाव की आवश्यकता है, जिससे लोगों को सही फॉर्म भरने में समय और सुविधा मिले। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह घोषणा 27 मई 2025 को की।
आयकर विभाग का कहना है कि यह निर्णय टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए लिया गया है, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के नया और सही फॉर्म भर सकें।
मुख्य बिंदु:
- पहले अंतिम तारीख: 31 जुलाई 2025
- नई अंतिम तारीख: 15 सितंबर 2025
- कारण: ITR फॉर्म में संशोधन और सिस्टम अपडेट की आवश्यकता
- लागू अवधि: वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट वर्ष 2025-26)
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपडेटेड फॉर्म की समीक्षा करें और अंतिम तारीख से पहले अपना रिटर्न भर लें, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या जुर्माने से बचा जा सके।