सिगरेट, तंबाकू पर लगेगा 35 प्रतिशत जीएसटी
जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारिक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर 28 प्रतिशत को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का फैसला किया। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है।
जीओएम के फैसले के अनुसार, अब 1,500 रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिशत, 1,500 से 10 हजार रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत और 10 हजार से अधिक मूल्य वाले गारमेंट्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अधिकारी ने बताया कि मंत्रिसमूह कुल 148 वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा।
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